pb8 live news : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाइकोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि बिना सैंक्शन और इंक्वायरी के SC-ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। चूरू कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था।