pb8 live news : पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में मानहानि याचिका पर जवाब दाखिल किया है. जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी. सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई. इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में पंजाब सरकार द्वारा की जा रही देरी से नाराज था. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कोर्ट ऑर्डर नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था.
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया आठ हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए. अब सरकार ने हाईकोर्ट में मानहानि याचिका का जवाब दाखिल किया है. जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी. सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई. इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.