PB8LIVE NEWS/ जालंधर
जालंधर के सबसे बड़े PIMS मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसायटी के डॉक्टर पर कंज्यूमर कोर्ट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में मरीज के वकील ने ये साबित किया है कि डॉक्टरों ने मरीज के हिप ट्रांसप्लांट करने में कोहाती बरती। कोर्ट ने इलाज में लगे पैसे सहित जुर्माना देने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, एक महिला द्वारा जालंधर के PIMS मैडीकल एंड एजुकेशन चैरिटेबल सोसायटी के डॉक्टरों ने 32 वर्षीय महिला की हिप सर्जरी सही नहीं की थी। महिला ने अस्पताल से टोटल हिप ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। कोर्ट में पीड़िता के वकील ने साबित किया है कि पीड़िता महिला के पांव की एक उंगली में नस दब जाने के कारण काम करना ही बंद कर दिया था। जिससे उसके काफी परेशानी हुई थी।
सर्जरी गलत होने के बाद जब महिला को आराम नहीं आया तो वह चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज करवाने के लिए चली गई। जहां डॉक्टरों ने बताया कि, महिला के इलाज में कोताही बरती गई। हैड सही नाप का नहीं लगाया गया। न ही सही जगह हिप फिट किया गया था।
जिस कारण महिला को कई दिनों तक मानसिक व शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। जिसके बाद पीड़ित महिला द्वारा मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की गई थी। कोर्ट ने एविडेंस देखते हुए उक्त संस्थान को चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया।