pb8 live news : दोपहिया वाहन पर सफर करते समय अब सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। साथ ही पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों को हेलमेट से छूट दी गई है, लेकिन सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को उन सिख महिलाओं के भी चालान काटने का निर्देश दिया, जो बिना हेलमेट ड्राइविंग करती हैं या पीछे बिना हेलमेट पहने बैठती हैं। साथ ही काटे जाने वाले चालानों का ब्याैरा कोर्ट में पेश करने को कहा।