Pb8 live news : सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर चिंता जताई है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जानी चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में रह गई खामियों पर भी चिंता जताई है.न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रव्यापी अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया और निर्देश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।