Pb8Live News: जालंधर पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम संख्या 32 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेशों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों, होटलों, हॉल आदि में किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाना और उनका प्रदर्शन करना सख्त वर्जित होगा। साथ ही हथियारों का प्रचार करने वाले गीत, हिंसा/झगड़े का महिमामंडन करने वाले गाने और हथियारों से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर भी सख्ती बरती जाएगी।
इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने, दुकानों की सीमा से बाहर सामान बेचने पर भी रोक लगा दी है। वहीं साइबर अपराधों को रोकने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए गए हैं कि मोबाइल फोन और सिम कार्ड की बिक्री बिना खरीदार के पहचान पत्र और फोटो लिए नहीं की जाएगी। मोबाइल विक्रेताओं को ग्राहकों की पूरी जानकारी — नाम, पिता का नाम, पता, जन्मतिथि, पहचान पत्र, फोटो, अंगूठा निशान, भुगतान करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र और पूरी बिक्री-खरीद का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना अनिवार्य होगा।
इसी तरह, एक अन्य आदेश में चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक, सिंथेटिक, कांच या धातु से लेपित डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अब जालंधर में पतंगबाजी केवल सूती डोर से ही की जा सकेगी, जिसमें किसी भी तरह की कोटिंग या धातु/कांच का इस्तेमाल न हो।
पुलिस आयुक्तालय जालंधर द्वारा जारी ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।





