Pb8 live news : वाहन नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा के भीतर वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने वाले सभी दुकानदारों को आदेश जारी किए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि बदमाश आसानी से नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से फर्जी नंबर प्लेट प्राप्त कर लेते हैं और बाद में किसी भी घटना को अंजाम देते हैं, जिससे घटना में प्रयुक्त वाहनों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है.
उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर बिना वाहन वाले किसी भी व्यक्ति की नंबर प्लेट न बनाई जाएं और नंबर प्लेट वाहन पर लगाने के बाद ही दी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियमों की अनदेखी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.





