Tuesday, March 31, 2026
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बड़ी खबर: AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार साल की सजा

AAP MLA Manjinder Singh Lalpura sentenced to four years in jail in molestation and assault case

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 PB8LIVE NEWS:  पंजाब के खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 2013 में अनुसूचित जाति की महिला हरबिंदर कौर उस्मान के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 10 अन्य लोगों के साथ उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद आया है।

लालपुरा के पास अब अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने और कानूनी राहत पाने का विकल्प है।10 सितंबर को, अदालत ने लालपुरा और सह-आरोपी को दोषी करार देते हुए उनकी तत्काल हिरासत का आदेश दिया था। यह मामला 3 मार्च, 2013 का है, जब शिकायतकर्ता हरबिंदर कौर उस्मान अपने परिवार के साथ तरनतारन में एक शादी समारोह में शामिल हुई थीं।

लालपुरा सहित टैक्सी चालकों ने कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ की और बाद में पुलिस के हमले में उनकी पिटाई की। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, आठ में से पाँच अभियुक्तों को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया, जबकि शेष तीन को ज़मानत दे दी गई।

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