अमृतसर की अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया को थाना मजीठा में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर समर्थकों के साथ थाने में घुसकर हंगामा करने, दस्तावेज फाड़ने और एक गिरफ्तार कार्यकर्ता को छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। बचाव पक्ष ने अदालत में इसे राजनीतिक रंजिश का मामला बताया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।





