Saturday, February 14, 2026
spot_imgspot_img
JALANDHARJalandhar : पुलिस कमिश्नर ने आवाज़ प्रदूषण संबंधी जारी किए आदेश

Jalandhar : पुलिस कमिश्नर ने आवाज़ प्रदूषण संबंधी जारी किए आदेश

देश की ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp Group को Join करेंspot_img

pb8 live news : पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने ‘ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता, 2023′ की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते शोर प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनज़र कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्रों में हार्न बजाने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 10 डी. बी. (ए) और लाउड स्पीकरों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किए गए है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से पुलिस कमिशनर ने जारी आदेशों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों की सीमा नज़दीक पटाखें और लाउड स्पीकर आदि की आवाज़ 10 डी. बी. (ए) से अधिक न हों या, आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे में ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड ऐंपलीफायर नहीं बजा सकेगा और मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। इसी तरह प्राईवेट साउंड सिस्टम वाले भी 5 डी. बी. (ए) से अधिक आवाज़ नहीं रखेगे और यदि इतना आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त कर लिय जाएगा। साथ ही कि म्युज़िक सिस्टम वाले वाहन में से म्युज़िक की आवाज़ वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह पुलिस कमिश्नर ने साईबर क्राइम को रोकने के लिए और लोग हित को मुख्य रखते हुए और अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए आदेश जारी किए है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते सभी मोबायल फ़ोन और सिम विक्रेता मोबायल फ़ोन और सिम बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र/ आई. डी. प्रूफ / फोटो हासिल किये बिना मोबायल फ़ोन और सिम नहीं बेचेंगे और मोबायल फ़ोन को ग्राहक / विक्रेता से ख़रीद करते समय गाहक / विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर’ परचेज सर्टिफिकेट’ देंगे। इसके इलावा फ़ोन ख़रीदने समय खरीददार या कोई उसका रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति, जिसके अकाउंट में से यू. पी. आई. पेमेंट या कार्ड द्वारा या आनलाइन अदायगी की जाती है तो उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ भी दुकानदार हासिल करने के ज़िम्मेदार होंगे और ग्राहक का नाम और जन्म तारीख़, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिससे फ़ोन खरीदा है, उसआई. डी. प्रूफ, मोबायल और सिम ख़रीदने वाले व्यक्तिके अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबायल फ़ोन बेचने/ ख़रीदने की तारीख़ और समय, जिस व्यक्ति के अकाउंट में से पेमेंट हुई है, उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ और ग्राहक की फोटो निर्धारित प्रोफार्मे अनुसार रिकार्ड रजिस्टर मेन्टेन करेंगे। पुलिस कमिशनर ने एक अन्य आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिशनरेट की सीमा में पड़ती वाहन पार्किंग के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक / प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएगें।

spot_img
spot_img

RELATED ARTICLES

Most Popular